National : अब आप अपने पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च तक लिंक कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ा दी। जिससे लोगों को 6 महीने का और वक्त मिल गया है! यह इसलिए किया गया है, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने में बहुत से लोगों को दिक्कतें आ रही थी ।
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गौरतलब है कि यह समय-सीमा 30 सितंबर, 2021 को खत्म हो रही थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लोगों को आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। इस तरह इस अनिवार्यता के अनुपालन में आसानी होगी।
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सीबीडीटी ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय-सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण के नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय-सीमा को भी मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।
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